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झुंझुनू में 7 साल की बच्ची से दरिंदगी के आरोपी को सुनाई कोर्ट ने मात्र 64 दिन में सजा।

 

झुंझुनू जिले के बुहाना उपखंड क्षेत्र के डुमोली खुर्द गांव में घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रही मासूम को कुरकुरे दिलाने के बहाने ले जाकर दरिंदगी का प्रयास करने वाले आरोपी रतनलाल को पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। आरोपी को यह सजा मात्र 64 दिन में ही कोर्ट ने सुना दी। घटना इस वर्ष 4 मार्च को हुई थी,आरोपी रतन लाल बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था ओर दरिंदगी की कोशिश की । लेकिन गांव की महिलाओं को देखकर छोड़ कर भाग गया। पुलिस ने आरोपी को दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर लिया और पांचवें दिन पोक्सो कोर्ट में चालान पेश कर दिया।

 न्यायाधीश ने आरोपी रतनलाल को 10 साल की कैद व ₹10000 जुर्माना की सजा सुनाई हैं ,जुर्माना अदा नहीं करने पर 30 दिन के  अतिरिक्त कारावास की भी सजा के आदेश दिए हैं । 


पुलिस की सतर्कता

 इस मामले में पुलिस ने मात्र 5 दिन में चालान पेश कर 64 दिन में मामले में आरोपी को सजा दिलवा दी है । मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी लाल मेघवाल के खिलाफ 5 दिन में ही चालान पेश कर दिया और आरोपी के खिलाफ 22 गवाह ओर 300 पेज की चार्जशीट पेस की। पुलिस ने आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को भी आधार माना है। जिसमें उसने 15 साल पहले 7 साल के मासूम को दुष्कर्म के बाद में कुए में धकेल दिया था। पुलिस ने उस दुकानदार को प्रमुख गवाह बनाया जिससे आरोपी ने मासूम को साथ ले जाकर कुरकुरे ओर टॉफी खरीदी थी। वहीँ मासूम के परिवार के सदस्यों ने पुलिस को धन्यवाद दिया और कहा कि राज्य की पुलिस इस जज्बे ओर सतर्कता से अगर काम करे तो कोई भी न्याय से वंचित नही रहेगा।





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