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फसल तारबंदी योजना,किसानों को सरकार देगी 40 हजार रुपये। जानें क्या है योजना व कैसे मिलेगा अनुदान।

 


राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन में बेसहारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए राजस्थान कृषक साथी योजना या नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड के तहत किसानों से आवेदन मांगे गए हैं ।ऑनलाइन आवेदन 30 मई से प्रारंभ होंगे।।

विभाग के सहायक निदेशक विजयपाल कस्वां ने बताया कि योजना में झुंझुनू जिले को 2 लाख 12 हजार 200 मीटर कांटेदार या चैन लिंक कराने का लक्ष्य मिला है। इसमें से लघु व सीमांत किसानों के लिए 32 हजार 700 मीटर का लक्ष्य है।

 सहायक निदेशक कस्वा के अनुसार इसके लिए सभी श्रेणी के किसान आवेदन कर सकते हैं। राज किसान साथी पोर्टल पर यईमित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं । इससे पहले किए गए सभी लंबित आवेदन निरस्त हो गए हैं, और अब आवेदन नए सिरे से करना होंगे। आवेदन के लिए तारबंदी योजना के लिए किसानों को ई-मित्र की माध्यम से आवेदन करना होगा।। जिसमें जन आधार कार्ड व नई जमाबंदी देनी होगी।

 लघु सीमांत श्रेणी में आवेदन करने वाले किसानों को जन आधार सीडिंग या लघु व सीमांत किसान होने का प्रमाण पत्र लगाना होगा। किसान के पास कम से कम 6 बीघा या 1.5 हेक्टर जमीन का होना चाहिए, जबकि समूह में 2 किसान के लिए 1.5 हेक्टर जमीन होनी चाहिए । 

तारबंदी योजना में अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक ही अनुदान मिलेगा

योजना के प्रावधान के अनुसार किसान को न्यूनतम 1.5हेक्टेयर भूमि होने पर  अधिकतम 400 मीटर तक तारबंदी की लागत का 50% या अधिकतम ₹40000 का अनुदान दिया जाएगा।

पेरिफेरी के किसानों व सामुदायिक आधार पर  खेती करने वाले सभी श्रेणी के किसानों के लिए भी दो या दो से अधिक किसानों के समूहों को न्यूनतम 1.5 की लागत का 50% अनुदान दिया जाएगा।

लघु व सीमांत किसान को तारबंदी के 50% के स्थान पर 60% की दर से अधिकतम 48 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। लाभान्वितों में 30% लघु व सीमांत किसान होना अनिवार्य है ।

योजना के एक्सपर्ट सुधेस पूनियां ने बताया कि योजना में चयन पहले आओ पहले पाओ के  आधार पर किया जाता है। अगर अधिक आवेदन प्राप्त होंगे तो चयन लॉटरी द्वारा किया जाएगा। योजना में किसान को अधिकतम 400 रनिंग मीटर पर 50% या ₹40000 का अनुदान मिलेग वही लघु व सीमांत श्रेणी के किसानों को अधिकतम 400 रनिंग मीटर तार बंदी की 60% लागत या ₹48000 का अनुदान दिया जाएगा।



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